वोटर कार्ड नहीं तो भी मिलेगा वोट का अधिकार, 14 पहचान पत्र होंगे मान्य

Edited By Urmila,Updated: 14 Dec, 2025 09:12 AM

zila parishad elections 2025

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में मतदाताओं को बड़ी राहत देते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन केवल वोटर फोटो पहचान पत्र ही नहीं, बल्कि 14 प्रकार के वैध दस्तावेज दिखाकर भी वोट डाला जा सकेगा।

जालंधर (चोपड़ा) : जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में मतदाताओं को बड़ी राहत देते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन केवल वोटर फोटो पहचान पत्र ही नहीं, बल्कि 14 प्रकार के वैध दस्तावेज दिखाकर भी वोट डाला जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि 14 दिसम्बर को होने वाले चुनावों के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 में अपनाई गई प्रक्रिया को ही लागू किया गया है।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिन मतदाताओं के पास वैध वोटर फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, वे अन्य अधिकृत दस्तावेज दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हैल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस, पैन कार्ड, आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राशन/नीला कार्ड, फोटो युक्त पैंशन दस्तावेज शामिल हैं।

इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू अथवा पब्लिक लि. कंपनियों द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, यूनिक दिव्यांग पहचान कार्ड तथा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र भी मतदान के लिए मान्य होंगे। जिला चुनाव अधिकारी ने जिले के सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन अपने साथ कोई न कोई वैध पहचान दस्तावेज अवश्य लेकर आएं, ताकि उन्हें वोट डालने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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