हिमाचल प्रदेश से आने वाले इन वाहनों पर लगा प्रतिबंध, जानें कब तक जारी रहेंगे आदेश

Edited By Kalash,Updated: 30 Oct, 2025 05:03 PM

vehicles coming from himachal pradesh banned

सड़क पर यातायात को तुरंत बंद करने की आवश्यकता है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके।

रूपनगर (विजय): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर पूजा स्याल ग्रेवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आनंदपुर साहिब-गढ़शंकर मार्ग पर गांव काहनपुर खुही चौक से गांव बाथरी बॉर्डर हिमाचल प्रदेश तक हिमाचल प्रदेश से आने वाले भारी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर ने बताया कि इन भारी वाहनों को नंगल-श्री आनंदपुर साहिब-रूपनगर मार्ग से भेजा जा रहा है। इसके अलावा, स्थानीय निवासी भारी वाहनों के लिए श्री आनंदपुर साहिब-गढ़शंकर (गांव काहनपुर खुही चौक से गांव बाबरी (हिमाचल प्रदेश) तक) मार्ग का उपयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपमंडल मैजिस्ट्रेट श्री आनंदपुर साहिब व नंगल तथा कार्यकारी इंजीनियर, निर्माण विभाग भ एंव म शाखा रूपनगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार काहनपुर खुही से भंगल लिंक रोड, जो 11.20 किलोमीटर लंबी है, आनंदपुर साहिब-गढ़शंकर रोड पर गांव काहनपुर खुही चौक से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश की सीमा पर गांव बाथड़ी तक जाती है।

इस सड़क को बने हुए लगभग 6 साल हो गए हैं और बरसात के मौसम के कारण इसकी हालत काफी खराब हो गई है, जिसके कारण इस सड़क पर कोई न कोई अप्रिय घटना घटती रहती है। इस सड़क की खस्ता हालत के कारण भविष्य में कोई भी जान-माल का नुकसान हो सकता है और इस सड़क पर यातायात को तुरंत बंद करने की आवश्यकता है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रूपनगर और कार्यकारी इंजीनियर, निर्माण विभाग, भ एंव म शाखा, रूपनगर इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे और लोगों की सुविधा के लिए डायवर्जन/साइन बोर्ड आदि भी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये आदेश 27 दिसम्बर तक लागू रहेंगे।

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