मॉडिफाइड गाड़ी के शौकीन सावधान! एक छोटी सी गलती और...

Edited By Kalash,Updated: 21 Dec, 2025 06:18 PM

vehicle modification big issue

लोगों में अपनी बाइक मॉडिफाई करवाने का ट्रेंड दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है

दोरांगला (नंदा): लोगों में अपनी बाइक मॉडिफाई करवाने का ट्रेंड दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, कंपनी से नई बाइक खरीदने के बाद लोग मार्केट से अपनी बाइक को इतना मॉडिफाई करवा लेते हैं कि बाइक नई जैसी दिखने लगती है। बाइक मॉडिफिकेशन बेशक बाइक को कूल लुक देता है, लेकिन शायद बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कि इंडिया में बाइक मॉडिफिकेशन के क्या नियम हैं। अगर आप भी अपनी बाइक मॉडिफाई करवाने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी नियमों के बारे में पहले से पता होना चाहिए। अगर आप अपनी बाइक मॉडिफाई करवाते समय छोटी सी भी गलती करते हैं, तो सड़क पर दौड़ती आपकी बाइक पर भारी जुर्माना लग सकता है या आपकी बाइक जब्त भी की जा सकती है। 

मॉडिफाइड गाड़ी चलाने वालों के लिए पूरे पंजाब के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी थाना दोरांगला के एस.एच.ओ. बनारसी दास ने दी। पुलिस ने अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और गाड़ी मॉडिफाई करने वालों पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। गाड़ी को मॉडिफाई करना गैर-कानूनी और मना है क्योंकि गाड़ी की बॉडी बदलने से गाड़ी की मजबूती पर असर पड़ सकता है और ऐसा करने से ड्राइवर और सड़क पर मौजूद लोगों को खतरा हो सकता है। 

इसके अलावा, कई लोग अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बदलकर फैंसी नंबर प्लेट लगवा लेते हैं, जो ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। ट्रैफिक पुलिस ऐसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को तुरंत रोकती है और उनका चालान काटती है। इसलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। कई लोग अपनी कारों में रंगीन फिल्म लगवाते हैं, जिससे उनकी कार का शीशा काला हो जाता है। अगर आपने भी अपनी गाड़ी में ऐसा मॉडिफिकेशन करवाया है, तो उसे तुरंत हटा दें क्योंकि ऐसा करना जुर्म की कैटेगरी में आता है। अगर आप अपनी गाड़ी की खिड़कियों को काला करना चाहते हैं, तो आगे और पीछे के लिए कम से कम 70% और साइड की खिड़कियों के लिए कम से कम 50% विजिबिलिटी होनी चाहिए। 

साथ ही कार में ऑक्सिलरी लाइट लगाना और एग्जॉस्ट को फ्री फ्लो यूनिट से बदलना, चौड़े टायर लगवाना जैसे छोटे-मोटे मॉडिफिकेशन भी गैर-कानूनी हैं। कुछ लोग अपनी बाइक और कारों में कंपनी का दिया हुआ साइलेंसर बदलकर दूसरा साइलेंसर लगवा लेते हैं, जिससे गाड़ी से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अगर ऐसा किया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों का चालान काट सकती है। वे गाड़ियों में अजीब आवाज वाले हॉर्न लगाते हैं, जिससे दूसरे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे हॉर्न का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है।

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