Edited By Vatika,Updated: 29 Oct, 2020 01:49 PM
यू.टी. प्रशासन ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी अनलॉक 5.0 के दिशा-निर्देशों को 30 नवम्बर तक प्रभावी रखने की घोषणा की है।
चंडीगढ़(राजिंद्र शर्मा) : यू.टी. प्रशासन ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी अनलॉक 5.0 के दिशा-निर्देशों को 30 नवम्बर तक प्रभावी रखने की घोषणा की है। इस संबंध में प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अनलॉक 5.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब 30 नवम्बर तक 50 प्रतिशत सीटों के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लैक्स खुले रहेंगे। कंटेनमैंट जोन के बाहर 100 लोगों से ज्यादा संख्या के साथ सभाओं को शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि शहर में या शहर से वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यों के लिए किसी तरह की विशेष इजाजत या फिर ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए स्वीमिंग पूल और सभाओं में प्रतिबंधों को अब 30 नवम्बर तक माना जाएगा।
30 सितम्बर को जारी किए थे दिशा-निर्देश
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 5.0 दिशा-निर्देशों की घोषणा 30 सितम्बर को कर दी गई थी। वे दिशा-निर्देश 1 अक्तूबर से लागू हुए थे, जो अब 30 नवम्बर तक चलेंगे। इन दिशा-निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन अभी जारी रहेगा और कोई भी स्कूल छात्रों को स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकता।