Unlock 2.0: पंजाब में क्या रहेगा बंद और कितनी मिली छूट, कब खुलेंगे स्कूल-कॉलेज...जानिए सबकुछ

Edited By Vatika,Updated: 01 Jul, 2020 09:08 AM

पंजाब सरकार ने अनलॉक 2.0 के तहत राज्य में दुकानें, रैस्टोरैंट बंद होने के समय में फिर से बदलाव किया है तथा इस संबंध में पंजाब के गृह

जालंधर(धवन): पंजाब सरकार ने अनलॉक 2.0 के तहत राज्य में दुकानें, रैस्टोरैंट बंद होने के समय में फिर से बदलाव किया है तथा इस संबंध में पंजाब के गृह मामलों के विभाग ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के निर्देशों पर 1 से 30 जुलाई तक चरणबद्ध ढंग से लॉकडाऊन को खोलने के संबंध में आज रा’य के सभी डिवीजन कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, जोनों के आई.जी., कमिश्नर ऑफ पुलिस, डी.आई.जी. व एस.एस.पीज को नए दिशा-निर्देश दिए हैं।

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दुकानों व शॉपिंग मॉल्स के खुलने का समय
राज्य में शहरी व देहाती दोनों क्षेत्रों में दुकानों व शॉपिंग माल्स के खुलने का समय अब सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहेगा जबकि शराब के ठेके सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, मुख्य बाजारों, मार्कीट काम्पलैक्सों व रेहड़ी मार्कीट्स में दुकानों को लेकर जिला अधिकारियों द्वारा भीड़भाड़ को रोकने के लिए दुकानों को खोलने के संबंध में फैसला लिया जाएगा। नाई, ब्यूटी पार्लर तथा सपा को खोलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक तय किया गया।

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कंटेनमैंट जोनों के बाहर स्थित क्षेत्रों के लिए दिशा-निर्देश
रात्रिकालीन कर्फ्यू (रात 10 से सुबह 5 बजे तक): सभी गैर-अनिवार्य गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही को राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा परन्तु अनिवार्य गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय व राज्य हाईवेज पर वस्तुओं व लोगों  की आवाजाही, बसों, रेलगाड़ी व हवाई जहाज से लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचाने तथा कार्गो की अनलोडिंग का कार्य जारी रखा जाएगा। जिला अधिकारियों को इस संबंध में धारा 144 सी.आर.पी.सी. के तहत दिशा-निर्देश जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। 

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वीकैंड प्रतिबंध
दुकानें

अनिवार्य वस्तुओं से संबंधित दुकानों को सभी दिनों में रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। 

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स्कूल, कालेज व यूनिवर्सिटियां 
स्कूलों, कालेजों, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थाओं को 31 जुलाई तक बंद रखा जाएगा परन्तु ऑनलाइन शिक्षण कार्य की अनुमति है। 

सिनेमा हॉल व जिम बंद रहेंगे 
सिनेमा हॉल व जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमैंट पार्क, थिएटर, बार, ओडिटोरियम को बंद रखा जाएगा। इसी तरह से सामाजिक, राजनीतिक, स्पोटर््स, एंटरटेनमैंट, सांस्कृतिक व धार्मिक इकट्ठ पर रोक रहेगी। 

लॉकडाऊन केवल कंटेनमैंट जोनों तक सीमित 
पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत लॉकडाऊन को केवल कंटेनमैंट जोनों तक 31 जुलाई तक जारी रखने के आदेश दिए हैं। 

होटल, रैस्टोरैंट व शराब के ठेके 
होटलों में स्थित रैस्टोरैंटों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत हिस्से में लोगों को बैठने की अनुमति होगी। सभी दिनों में यह रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। होटल के कमरों व रैस्टोरैंट्स में शराब राज्य सरकार की आबकारी नीति के तहत वितरित की जा सकेगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना करनी होगी तथा उन मेहमानों को होटलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आने-जाने की छूट दी गई है जो हवाई उड़ानों या ट्रेनों से आएंगे। इनके लिए हवाई व रेलगाड़ी का टिकट कर्फ्यू पास माना जाएगा।

रविवार : अनिवार्य वस्तुओं को छोड़ कर शेष सभी दुकानें व शॉपिंग माल रविवार को बंद रहेंगे। 
विवाह, अन्य सामाजिक समारोह व ओपन एयर पार्टियां 
गृह विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार विवाह, अन्य सामाजिक समारोह व ओपन एयर पार्टियां बैंकवेट हालों, मैरिज पैलेसों, होटलों व खुले स्थानों पर 50 लोगों के साथ की जा सकेंगी। बार को बंद रखा जाएगा। 

धार्मिक स्थान : धार्मिक स्थानों को सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। प्रार्थना के समय 20 से अधिक लोगों को इकट्ठा न करने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्हें सामाजिक दूरी व अन्य कोविड नियमों की पालना करनी होगी। लंगर व प्रसाद की अनुमति दी गई है। 

स्पोर्ट्स काम्पलैक्स, स्टेडियम व पार्क 
इनको स्वास्थ्य विभाग की एस.ओ.पी. के तहत सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

बसों व वाहनों की आवाजाही 
अंतर्राज्यीय व अंतर्जिला बसों की आवाजाही को बिना किसी प्रतिबंधों के चलने की अनुमति दी गई। सभी बसों में पूरी सिटिंग क्षमता के अनुसार चलाने की मंजूरी होगी। 

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