गाड़ियों पर लिखे अक्षर और प्लेटों पर हाईकोर्ट की तरफ से पाबंदी

Edited By Mohit,Updated: 27 Jan, 2020 05:38 PM

the high court banned letters and plates written on vehicles

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस अमोल रत्न सिंह की............

फरीदकोट (जगदीश): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस अमोल रत्न सिंह की डिविजन बैंच ने अपने एक फैसले में गाड़ियों, कारों और दोपहिया वाहनों पर पुलिस, प्रैस, मेयर, चेयरमैन, प्रधान या अन्य पदों से सम्बन्धित लिखे अक्षरों और प्लेटों पर पाबंदी लगा दी है। 

हाईकोर्ट का मानना है कि यह अक्षर और गाड़ियां या अन्य पदों सम्बन्धी लगाई प्लेटें आम लोगों में धौंस जमाने के लिए लगाई जातीं हैं और कानून की नजरों में गाड़ियों पर ऐसे अक्षर लिखना या प्लेटेंं लगाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। लिहाजा यह सारा कुछ हटाया जाना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने वाहनों पर सिर्फ पार्किंग स्टिक्कर लगवाने की छूट दी है। 

जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस अमोल रत्न सिंह की डिविजन बैंच ने उक्त आबजरवेशन देते पुलिस को इस सम्बन्धित कार्यवाही करने की हिदायत की है। बैंच ने यहां तक कहा कि सरकारी गाड़ियों पर भी विभाग लिखवाना गलत है। चाहे यह गाड़ियां हाईकोर्ट की ही क्यों न हो। हाईकोर्ट की इस हिदायत के साथ अब पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पार्किंग स्टिक्कर के अलावा किसी किस्म के पद सम्बन्धित प्लेटें नहीं लगा सकेगा।

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