Edited By Kamini,Updated: 22 Jul, 2026 06:40 PM

तरनतारन के डीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं।
तरनतारन (रमन): तरनतारन के डीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं। 8 जुलाई से सफाई कर्मचारियों ने जिले तरनतारन की कई शहरी लोकल बॉडीज में सफाई सेवाएं रोक दी हैं, जिसकी वजह से जिले के कस्बों से कचरा न तो उठाया जा रहा है और न ही उसका निपटारा हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए, डिप्टी कमिश्नर तरनतारन राहुल ने पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 1911 के सेक्शन 233/234 (इमरजेंसी में डिप्टी कमिश्नर की एक्स्ट्रा पावर्स) और इस संबंध में सभी दूसरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत प्रभाव से कई काम/उपाय लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जिनका खर्च संबंधित शहरी लोकल बॉडी के म्युनिसिपल फंड से दिया जाएगा।
जारी किए गए आदेशों के अनुसार, जिले तरनतारन की म्युनिसिपल काउंसिल/नगर पंचायतों के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तुरंत दूसरे इंतजाम करेंगे। वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के सभी वार्डों, बाज़ारों, अस्पतालों और सार्वजनिक जगहों से इकट्ठा किए गए कचरे और ठोस कचरे का तुरंत कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और साइंटिफिक/कानूनी डिस्पोजल पक्का करेंगे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड एजेंसियों, आउटसोर्स्ड मैनपावर, किराए की गाड़ियों/मशीनरी, या दूसरे विंग/डिपार्टमेंट के स्टाफ को लगाया जाएगा। अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, स्कूलों, बाजारों, पानी की जगहों, नालियों और दूसरी सेंसिटिव/बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बीमारी फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा है।
इसी तरह, सिविल सर्जन, तरनतारन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस कैंपेन से जुड़े रहेंगे और पूरे जिले में नालियों, पानी के सोर्स और सेंसिटिव इलाकों में युद्ध स्तर पर एंटी-लार्वल स्प्रे, फॉगिंग, डिसइंफेक्शन और क्लोरीनेशन करेंगे और किसी भी बीमारी के फैलने की स्थिति में सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में दवाओं और IV फ्लूइड का काफी स्टॉक रखेंगे। जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक, संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्थिति सामान्य होने तक कचरे की मात्रा, कवर किए गए एरिया और हड़ताल से जुड़े किसी भी कानून-व्यवस्था के मुद्दों के बारे में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को रोजाना कंप्लायंस-कम-स्टेटस रिपोर्ट देंगे।
ये ऑर्डर तब तक लागू रहेंगे जब तक हड़ताल खत्म नहीं हो जाती और नॉर्मल सफाई सर्विस ठीक नहीं हो जातीं या अगले ऑर्डर तक, जो भी पहले हो। इन ऑर्डर को न मानने पर पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1911 और दूसरे संबंधित सर्विस नियमों/कानूनी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि लंबे समय से कचरा न उठाए जाने और मौजूदा मॉनसून के हालात की वजह से, अलग-अलग वार्ड/इलाकों में सड़ता हुआ ठोस कचरा जमा हो गया है, नालियां जाम हो गई हैं और बेकाबू हालात की वजह से वेक्टर-बोर्न और पानी से होने वाली बीमारियों के फैलने का डर पैदा हो गया है, जो जिला तरनतारन के लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए एक गंभीर मामला है। यह स्थिति एक इमरजेंसी है जिसमें इंसानी जान को खतरा है और जनता को गंभीर परेशानी हो रही है, और इस मामले पर संबंधित म्युनिसिपल कमेटी/काउंसिल द्वारा आम तौर पर विचार किए जाने का इंतजार नहीं किया जा सकता।
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