Edited By Kamini,Updated: 18 Jan, 2025 02:26 PM
ये आदेश 23 जनवरी से 28 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे, गलती से भी न करें काम।
फिरोजपुर : पंजाब में 26 जनवरी के चलते सख्त पाबंदिया लगाई जा रही है। इसी बीच एक खबर जिला फिरोजपुर से सामने आई हैं, जहां सख्त प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी हुए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. निधि कुमुद बंबाह पीसीएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिरोजपुर छावनी/शहर के क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों से ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। ड्रोन के प्रयोग से अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए सुरक्षा कारणों से ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। ये आदेश 23 जनवरी से 28 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।
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