Punjab : इस दवाई पर लग गया Ban! जारी हो गए सख्त आदेश

Edited By Kamini,Updated: 11 Apr, 2025 07:26 PM

strict restrictions imposed in punjab till june 13

इस आदेश का प्रचार-प्रसार जिला लोक संपर्क अधिकारी, कपूरथला द्वारा प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तथा रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, उप-मंडल मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों, नगर परिषदों तथा मुख्यालयों के नोटिस बोर्डों पर इस आदेश की प्रतियां चिपका कर...

कपूरथला (विपन) : कपूरथला जिला मजिस्ट्रेट ने बिना लाइसेंस और बिना बिल/रिकॉर्ड के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने नागरिकता (सुरक्षा) अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीनियर पुलिस अधीक्षक की मांग के अनुसार कपूरथला जिले की सीमा के भीतर बिना लाइसेंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, स्वीकृत मात्रा से अधिक रखने/बिक्री करने, बिल और रिकॉर्ड के बिना खरीद/बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशों में कहा गया है कि सीनियर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न खुफिया रिपोर्टों और नशा करने वालों से संपर्क करने के बाद पता चला है कि नशा करने वालों द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए बड़ी मात्रा में प्रीगाबेलिन कैप्सूल का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए इसका दुरुपयोग रोकने के लिए इसकी अवैध बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 15 अप्रैल से 13 जून, 2025 तक प्रभावी रहेंगे। सीनियर पुलिस अधीक्षक, कपूरथला इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए एकतरफा पारित किया गया है तथा आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का प्रचार-प्रसार जिला लोक संपर्क अधिकारी, कपूरथला द्वारा प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तथा रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, उप-मंडल मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों, नगर परिषदों तथा मुख्यालयों के नोटिस बोर्डों पर इस आदेश की प्रतियां चिपका कर किया जाएगा।

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