Edited By Kamini,Updated: 05 Feb, 2025 03:33 PM
औचक निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है और यदि कोई घटिया सामान पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
लुधियाना : डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा विंग को स्कूलों और कॉलेजों की कैंटीनों में खाद्य पर्दाथों के नमूने लेने के आदेश दिए। साथ ही, उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों, खाने-पीने की दुकानों, रेस्तराओं, होटलों, मिठाई/बेकरी निर्माताओं और दूध आपूर्तिकर्ताओं और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में जागरूकता और निरीक्षण से संबंधित गतिविधियों को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि अगले महीने होली के त्योहार से पहले लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें।
बचत भवन में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को कैंटीन, स्ट्रीट वेंडर, बेकरी निर्माताओं, रेस्टोरेंट, होटल और दूध आपूर्तिकर्ताओं के बीच खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य अधिकारियों को स्कूलों और कॉलेजों में कैंटीन का औचक निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है और यदि कोई घटिया सामान पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
जोरवाल ने बैच नंबर, निर्माण तिथि और पोषण मूल्य के लिए खाद्य पैकेट की जांच के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे जोर दिया कि खाद्य निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारी दस्ताने और टोपी पहनें और साफ-सफाई बनाए रखें। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उन परिसरों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है जहां खाद्य पदार्थ आमतौर पर उत्पादित होते हैं, खासकर अगले महीने होली के त्योहार के मद्देनजर। कमिश्नर ने जोर देकर कहा कि विभाग मिठाई और बेकरी निर्माताओं के साथ-साथ दूध विक्रेताओं और उनके कर्मचारियों को भोजन तैयार करने में उचित स्वच्छता प्रथाओं के बारे में सक्रिय रूप से शिक्षित कर रहा है। उन्होंने खाद्य व्यवसाय संचालकों से सहयोग करने और सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य उत्पाद प्रदान किए जाएं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नमूना लेने के नाम पर किसी भी खाद्य व्यवसाय संचालक को परेशान न करें तथा स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को सख्त परिणाम भुगतने होंगे।
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