Edited By Kamini,Updated: 23 Jul, 2025 04:32 PM

जिले में रेहड़ी-फड़ी वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
लुधियाना (हितेश) : जिले में रेहड़ी-फड़ी वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपनी दुकानों के आसपास सफाई न रखने वाले रेहड़ी-फड़ी वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, नगर निगम की टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में 95 रेहड़ी-फड़ी वालों के चालान काटे गए। ये कार्रवाई रेहड़ी-फड़ी आसपास कूड़ा फैंकने/कूड़ेदान न रखने के चलते ही चालान किया गया है। इस महीने की शुरुआत में, नगर निगम आयुक्त आदित्य ढेचलवाल ने एक आदेश जारी कर रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी दुकानों के आसपास कूड़ेदान/पात्र और सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। ऐसा न करने पर 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा, बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।
रेहड़ी-फड़ी वालों को आदेश दिया गया है कि वे रात में अपनी दुकानें बंद करने के बाद अपना कूड़ा कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंप दें या निर्धारित स्थानों (ट्रांसफर स्टेशनों) पर उसका निपटान करें। रेहड़ी-फड़ी वालों को कूड़ा जलाने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने या अपनी दुकानों पर प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करने से भी मना किया गया है।
इन आदेशों पर अमल करते हुए, नगर निगम के चारों जोन की स्वास्थ्य और रेहड़ी बाजार टीमों ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया और 95 चालान काटे। इनमें से जोन ए में 10 चालान, जोन बी में 20, जोन सी में 23 और जोन डी में 42 चालान काटे गए। ये चालान दुगरी, मल्हार रोड, डंडी स्वामी चौक, लोधी क्लब रोड, गिल रोड, ग्यासपुरा, क्वालिटी चौक, पुरानी सब्जी मंडी, सलेम टाबरी, जनकपुरी, मेट्रो रोड, जमालपुर, ताजपुर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में रेहड़ी-फड़ी वालों के काटे गए।
प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर भी चालान
नगर निगम आयुक्त देचलवाल ने कहा कि शहर भर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम जहां स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रयास कर रहा है, वहीं रेहड़ी-फड़ी वालों और निवासियों को भी इसमें योगदान देना चाहिए। स्वास्थ्य और तहबाजारी टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी गलियों में सफाई न करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों के खिलाफ नियमित अभियान चलाएं। यदि आवश्यक हुआ तो बार-बार उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत स्ट्रीट वेंडरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
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