Edited By Urmila,Updated: 28 May, 2024 03:30 PM
उन्होंने बताया कि यह आरोप जांच करने के दौरान सही पाए गए जिसके आधार पर दोनों नामजद पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
फिरोजपुर (कुमार): थाना मक्खू में 379 बी (आई.पी.सी.) के तहत दर्ज एक मामले में फंसाने की धमकी देकर कथित रूप में 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में थाना पुलिस ने सेवा मुक्त सहायक थानेदार नरेंद्र सिंह और सहायक थानेदार प्रगट सिंह के खिलाफ 7 पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
यह जानकारी देते हुए थाना मक्खू के एस.एच.ओ. इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि धर्मवीर पुत्र भजन सिंह वासी अलादीन पुर थाना सदर तरनतारण ने पुलिस अधिकारियों को दी लिखती शिकायत में आरोप लगाते हुए बताया कि थाना मक्खू की पुलिस द्वारा 379 बी आईपीसी के तहत मुकदमा नंबर 84/ 2019 दर्ज किया गया था जिसमें रिटायर्ड सहायक थानेदार नरेंद्र सिंह और सहायक थानेदार प्रगट सिंह ने उसे इस केस में फंसाने का डर देकर उससे कथित रूप में 80 हजार रुपए की मांग की ।
उन्होंने बताया कि यह आरोप जांच करने के दौरान सही पाए गए जिसके आधार पर दोनों नामजद पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इससे अगली कार्रवाई डायरेक्टर विजिलेंस ब्यूरो पंजाब द्वारा की जाएगी।
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