Punjab के इस जिले में 25 अप्रैल तक पाबंदियां लागू, सख्त आदेश जारी

Edited By Kamini,Updated: 25 Feb, 2025 07:20 PM

restrictions imposed in bathinda

मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।

बठिंडा : जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, बठिंडा में रैलियों, बैठकों और विरोध प्रदर्शनों आदि में किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति या समाज के किसी समुदाय आदि को ठेस पहुंचाने वाले सभी प्रकार के भड़काऊ बयानों/नफरती भाषणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ये आदेश जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, विशेषकर भड़काऊ बयानबाजी पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए गए हैं। यह आदेश जिले में 25 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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