Edited By Kalash,Updated: 30 Aug, 2025 03:15 PM

उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इस अंतिम तिथि के बाद
तरनतारन (रमन): नगर परिषद, तरनतारन द्वारा शहरवासियों और व्यावसायिक संस्थानों दुकानदार, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट आदि जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स/बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया वह पंजाब सरकार स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) के तहत बड़ा लाभ लेते हुए अपना प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स की बकाया रकम बिना ब्याज और जुर्माने के जमा करवा सकते हैं। सरकार द्वारा इसकी अंतिम तिथि अब 31 अगस्त निर्धारित की गई है, जिस कारण रविवार को छुट्टी होने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स की ब्रांच खुली रहेगी।
यह जानकारी नगर परिषद तरनतारन के कार्यकारी अधिकारी कमलजीत सिंह ने पंजाब केसरी से सांझा की। कार्यकारी अधिकारी कमलजीत सिंह ने बताया कि इस स्कीम का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनका लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया चल रहे है। उन्होंने बताया कि शहर वासियों की सुविधा के लिए यह स्कीम 31-07-2025 तक थी, जिसे बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 कर दिया गया था। संबंधित लोगों को अधिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा अंतिम तिथि को 31 अगस्त रविवार तक बढ़ा दिया गया है।
तरनतारन नगर परिषद के अधीन आते 1500 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है। जबकि इस योजना के तहत नगर परिषद के पास लगभग 60 लाख रुपये की राशि आ चुकी है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इस अंतिम तिथि के बाद, संबंधित संपत्ति कर का भुगतान न करने वाले लोगों की संपत्ति नगर परिषद द्वारा सील कर दी जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
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