Edited By Kamini,Updated: 18 Dec, 2025 05:07 PM

पंजाब वासियों के लिए बेहद खास खबर सामने आई है।
पंजाब डेस्क : पंजाब वासियों के लिए बेहद खास खबर सामने आई है। नया साल आने से पहले-पहले अपना सारा काम समय पर पूरा कर लें। साल 2025 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में टैक्स, बैंकिंग और आधार से जुड़े कई अहम कामों की आखिरी तारीख 31 दिसंबर नजदीक आ रही है। इन जरूरी कामों को समय पर पूरा नहीं करने पर जुर्माना, ब्याज और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन अहम कामों में देर से ITR फाइल करना, संशोधित ITR, GST रिटर्न, PAN-आधार लिंकिंग और बैंक लॉकर एग्रीमेंट शामिल हैं।
इस साल आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 थी। अगर आपने तय समय तक ITR फाइल नहीं किया, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक लेट ITR दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस और 234A के तहत ब्याज देना होगा, जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अगर आपने समय पर ITR दाखिल किया है लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है या जानकारी अधूरी है, तो आप संशोधित रिटर्न (Revised ITR) दाखिल कर सकते हैं। संशोधित ITR 31 दिसंबर 2025 तक या फिर टैक्स असेसमेंट शुरू होने से पहले (जो भी पहले हो) दाखिल किया जा सकता है। इसमें कोई लेट फीस नहीं लगती, लेकिन अगर टैक्स देनदारी बढ़ती है तो अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GST सालाना रिटर्न (GSTR-9 और GSTR-9C) दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है। हालांकि, कुछ संगठनों ने तारीख बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा, कंपनियों को भी इस तारीख तक अपने वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण (MGT-7 और AOC-4) दाखिल करने होंगे। अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN बनवाया है, तो 31 दिसंबर तक PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। वहीं, बैंक लॉकर धारकों को भी अपने बैंक के साथ अपडेटेड लॉकर रेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसा न करने पर लॉकर सील किया जा सकता है या आवंटन रद्द हो सकता है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here