Punjab : वाहनों को लेकर सख्त पाबंदी, सुबह से शाम तक अब...

Edited By Urmila,Updated: 03 Aug, 2025 11:06 AM

punjab strict restrictions imposed on vehicles

सुचारू यातायात, दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने एयरपोर्ट रोड (पी.आर. 7) पर सेक्टर-66/82 जंक्शन से एयरपोर्ट गोलचक्कर तक  भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मोहाली (रणबीर): सुचारू यातायात, दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने एयरपोर्ट रोड (पी.आर. 7) पर सेक्टर-66/82 जंक्शन से एयरपोर्ट गोलचक्कर तक  भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मार्ग पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहन नहीं चलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल के अनुसार, व्यस्त समय के दौरान भारी ट्रैफिक जाम से वाहन चालकों को असुविधा होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

मोहाली, चंडीगढ़ और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच एक प्रमुख संपर्क मार्ग होने के कारण, यहां रोजाना भारी ट्रैफिक रहता है, जिसमें कार्यालय जाने वाले लोग, स्कूल बसें और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं। सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। ये आदेश 4 अगस्त से लागू होंगे। भारी वाहनों में ट्रक, मल्टी-एक्सल माल केरियर और निर्माण उपकरण ट्रांसपोर्टर शामिल होंगे।

हालांकि, आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, दमकल गाड़ियां, पुलिस और आपदा प्रतिक्रिया वाहन), आवश्यक वस्तुएं (दूध, पानी, चिकित्सा आपूर्ति) ले जाने वाले वाहनों, और सरकारी व नगर निगमों के सार्वजनिक वाहनों को छूट दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य इंजीनियर गमाडा प्रतिबंधित मार्ग पर उचित संकेत लगाकर आदेश को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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