Edited By Urmila,Updated: 09 Jul, 2025 04:10 PM

जिला मैजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोगा जिले में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
मोगा (बिन्दा) : जिला मैजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोगा जिले में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 31 अगस्त, 2025 तक लागू रहेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तंबाकू आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।
उन्होंने कहा कि ऐसा करना कोटपा नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि किसी भी होटल, रेस्टोरैंट या किसी भी स्थान पर हुक्का बार नहीं चलाए जा सकते। आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और युवाओं व स्कूल व कॉलेजों के छात्रों को इस बुराई से बचाने के लिए हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने स्कूल व कॉलेज जाने वाले युवाओं और नाबालिगों से अपील की कि वे इन चीजों के चक्कर में न पड़ें जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और कोटपा, एफ.एस.एस.ए.आई., औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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