Edited By Vatika,Updated: 12 Apr, 2025 10:17 AM

पंजाब भर में बैसाखी का त्योहार बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है।
बठिंडा: जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तख्त श्री दमदमा साहिब में हर साल मनाए जाने वाले बैसाखी मेले के मद्देनजर जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार आम जनता को तलवंडी सब की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का हथियार जैसे लाइसेंसी हथियार/नंगी तलवारें और किसी भी प्रकार का तेजधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। आदेश के अनुसार तलवंडी साबो की सीमा के भीतर आम जनता को किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 15 अप्रैल 2025 तक लागू रहेंगे।