Edited By Kamini,Updated: 08 Oct, 2025 11:15 AM

बाढ़ के बाद पंजाब सरकार की सख्ती नजर आ रही है।
पंजाब डेस्क : बाढ़ के बाद पंजाब सरकार की सख्ती नजर आ रही है। पंजाब में दरियाओं, नहरों और नालों के किनारों पर बने अवैध निर्माणों पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सरकार ने पूरे राज्य में 850 स्थानों की पहचान की है, जहां अवैध रूप से बने मकान, दुकानें और अन्य निर्माण जल्द गिराए जाएंगे। इन सभी स्थानों पर एफआईआर भी दर्ज करने की तैयारी है।
जानकारी के अनुसार, अब किसी भी दरिया, नहर या नाले के आसपास 150 मीटर के दायरे में बिना अनुमति के निर्माण नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया, तो संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा और अवैध ढांचे को ध्वस्त किया जाएगा। राज्य सरकार ने बाढ़ के बाद इस कार्रवाई को तेज करने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में जलभराव और हादसों से बचा जा सके। सिंचाई विभाग ने स्पष्ट किया है कि नहर या जल निकासी प्रणाली के पास किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति निर्माण करने का अधिकार नहीं है।
इस नीति के तहत अब होटलों, रेस्टोरेंट और आवासीय इमारतों को भी विभागीय मंजूरी लेनी होगी। यानी कि ड्रेनेज विभाग से NOC लेना जरूरी होगा। इसके लिए पहले स्टेट स्तरीय एक्शन टीम मौके पर पहुंच कर निरीक्षण करेगी। ड्रेनेज विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के साथ बुलडोजर भी चलाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कदम पर्यावरण सुरक्षा और जलप्रवाह के सुचारू प्रबंधन की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक, विभाग के आला अधिकारी एडवोकेट जनरल आफिस से मीटिंग करके नई रणनीति बनाएंगे और हर जिले टीमें सर्वे करेंगी। जिसके लिए जल्द ही विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। वहीं उल्लंघन करने वालों पर उत्तर भारत नहर और जल निकासी अधिनियम की धारा 55 और धारा 3 के तहत कार्रवाई करते हुए बुल्डोजर चलेगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here