Punjab : शाम 7 से सुबह 8 बजे तक हरगिज न करें ये काम, वरना पड़ सकते हैं ...

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Apr, 2025 08:33 PM

punjab never do this work between 7 pm and 8 am

जिला मजिस्ट्रेट फाजिल्का अमरप्रीत कौर संधू ने फाजिल्का जिले की सीमा के भीतर सायं 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है।

फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट फाजिल्का अमरप्रीत कौर संधू ने फाजिल्का जिले की सीमा के भीतर सायं 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 31 मई 2025 तक लागू रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2025 का गेहूं कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। गेहूं की फसल की कटाई आमतौर पर किसान कम्बाइन से करते हैं। गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर दिन-रात चलाए जाते हैं। ये मशीनें रात में हरा गेहूं भी काटती हैं, जो अच्छी तरह सूखा नहीं होता। जिसका सीधा नुकसान किसानों को होता है। इसके अलावा, खेतों तक जाने के लिए सड़क मार्ग का भी उपयोग किया जाता है, जिससे अक्सर यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा पैदा होता है। कभी-कभी रात के अंधेरे के कारण कंबाइनें गलती से बिजली की लाइनों से टकरा जाती हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और जान-माल की हानि होती है। इसके अलावा रात में नमी के कारण गेहूं की फसल सूख नहीं पाती और नमी वाले गेहूं की नीलामी में देरी हो जाती है, जिसके कारण किसानों को कई दिनों तक मंडियों में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए आम जनता की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात में कंबाइनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।

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