Edited By Tania pathak,Updated: 23 Apr, 2021 02:49 PM

तमाम पाबंदियों के बाद अब पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट ने भी बड़ा फैसला लेते हुए 23 से 30 अप्रैल के बीच होनी वाली केसों की सुनवाई स्थगित करने के निर्देश जारी किए है।
चंडीगढ़: पंजाब में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों से चंडीगढ़ में भी प्रशासन की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। तमाम पाबंदियों के बाद अब पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट ने भी बड़ा फैसला लेते हुए 23 से 30 अप्रैल के बीच होने वाले केसों की सुनवाई स्थगित करने के निर्देश जारी किए है। कोर्ट की तरफ से ये फैसला जिले में बढ़ते पॉजिटिव मामलों को देखते हुए लिया गया है।
इसी के साथ-साथ हाईकोर्ट की तरफ से बढ़ती कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए कई और दिशा-निर्देश भी जारी किए गए है। मिली जानकरी के अनुसार अब कोर्ट में केवल बेहद अहम मामलों पर सुनवाई होगी ताकि महामारी के प्रति कोई लापरवाही न बरती जा सके। इसी के साथ-साथ बेहद अहम मामलों को छोड़कर अब हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच जिन मामलों में तारीख तय की गई थी उनके तिथि को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले ही हाईकोर्ट की तरफ से किसी भी वकील, उनके क्लर्क, इंटर्न, ट्रेनी या आम जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी।
गौरतलब है कि बीते 24 घंटों में पंजाब में 5456 संक्रमित मामले सामने आए है इसी के साथ-साथ 76 मौतों की पुष्टि हुई है। पंजाब में एक्टिव केसों की संख्या 40584 हो गई है वहीं मौतों का आंकड़ा 8189 पर पहुंच गया है।