Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Jul, 2024 08:13 PM

पंजाब में फरीदकोट के बरगाड़ी मामले निलंबित चल रहे IG परमराज सिंह उमरानंगल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 फरवरी 2024 को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनके निलंबन के आदेश रद कर उन्हें बहाल करने के आदेश जारी किए थे।
चंडीगढ़ : पंजाब में फरीदकोट के बरगाड़ी मामले निलंबित चल रहे IG परमराज सिंह उमरानंगल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 फरवरी 2024 को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनके निलंबन के आदेश रद कर उन्हें बहाल करने के आदेश जारी किए थे। जिसके चलते अब पंजाब सरकार ने पत्र जारी कर आई.जी. उमरानंगल को सेवा में बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। पंजाब सरकार ने पत्र में कहा है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 02.02.2024 के आदेशों के अनुपालन करते हुए आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल को तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल किया जाता है। नियमित नियुक्ति आदेश जारी होने तक वे डी.जी.पी., पंजाब के कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।
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जिक्रयोग्य है कि बहिबल कलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उमरानंगल को सस्पेंड कर दिया गया था।

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