Edited By Vatika,Updated: 31 May, 2025 02:40 PM

पंजाब के कारोबारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
चंडीगढ़: पंजाब के कारोबारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पहले व्यापारियों को PSIEC (पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन) से जुड़े मामलों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उनके प्लॉट रद्द (कैंसिल) कर दिए जाते थे। लेकिन अब पंजाब सरकार ने PSIEC के अंतर्गत एक नई अथॉरिटी (प्राधिकरण) का गठन कर दिया है।
इसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि जिन व्यापारियों के प्लॉट पहले रद्द हो चुके हैं, वे अब इस नई अथॉरिटी के पास अपील दाखिल कर सकते हैं। यह अथॉरिटी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों और डाटा को सत्यापित करके रद्द किए गए प्लॉट को दोबारा बहाल (री-स्टोर) करेगी। मंत्री सौंद के अनुसार, पूरे पंजाब में ऐसे लगभग 700 प्लॉट हैं, जिनकी अपील की सीमा 30 सितंबर 2025 तक तय की गई है। इस तारीख तक रद्द प्लॉट के संबंध में अपील की जा सकती है। जो प्लॉट 30 सितंबर 2025 के बाद रद्द किए जाएंगे, उनके लिए संबंधित व्यक्ति 6 महीनों के भीतर इस अथॉरिटी के पास अपील कर सकेगा। अब PSIEC के प्लॉट आपस में जोड़े (क्लब) और अलग (डी-क्लब) किए जा सकेंगे। पहले व्यापारियों को PSIEC के तहत दो या अधिक प्लॉट आपस में जोड़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब पहली बार पंजाब सरकार ने इन प्लॉटों को क्लब करने (Club) की अनुमति दे दी है।
अब अगर कोई व्यापारी नया उद्योग शुरू करना चाहता है और उसे अधिक जगह की ज़रूरत है, तो वह अपने साथ वाले प्लॉट को जोड़कर (क्लब करके) अपने कारोबार का विस्तार कर सकता है।उसी तरह, अगर बाद में उसे वह प्लॉट बेचना है या अलग करना है, तो वह उसे डी-क्लब (De-club) भी कर सकता है।