पंजाब में OTS स्कीम लागू, बिल्डिंगों को रेगुलर करने के लिए लगेगी इतनी फीस

Edited By Sunita sarangal,Updated: 30 Nov, 2021 01:28 PM

ots scheme implemented in punjab fee for regularizing buildings

अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों को रैगुलर करवाने हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के नोटिफिकेशन को पंजाब सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है.....

जालंधर: अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों को रैगुलर करवाने हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के नोटिफिकेशन को पंजाब सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने ऐसी टीमों का गठन किया है जो इस पॉलिसी का लाभ बिल्डिंग मालिकों तक पहुंचाने का काम करेगी। 

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गौरतलब है कि वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत कर्मशियल बिल्डिंगों को रेगुलर करने के लिए 250 रुपए प्रति फुट जबकि रिहायशी इमारतों के लिए 100 रुपए प्रति फुट रेट तय किया गया है। कुछ अवैध इमारतों के मालिकों को इस स्कीम से मदद मिलने की संभावना है लेकिन इसकी स्कीम एरिया और पार्किंग आदि की शर्तों के कारण ज्यादातर बिल्डिंग मालिकों को कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। नगर निगम, नगर कौंसिल, नगर सुधार ट्रस्ट और नगर पंचायती इलाकों में इस स्कीम की सुविधा मिल सकती है। 

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जानकारी के अनुसार अगर किसी बिल्डिंग मालिक को इस स्कीम की सुविधा लेनी है तो उसे पहले नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच, नगर पंचायत तथा नगर सुधार ट्रस्ट के लिए ए.डी.सी. को अर्जी देनी होगी जबकि गैर घरेलू बिल्डिंगों के लिए नगर कौंसिल, जे.आई.टी. के लिए डी.सी. ऑफिस में, ए.डी.सी. के ऑफिस में ऑनलाइन अर्जी देनी होगी। इस अर्जी को 10 नवंबर से शुरू करके 3 से 9 महीने तक लागू माना जाएगा। 

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जालंधर, लुधियाना तथा अमृतसर के लिए जो रेट तय किए गए हैं वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। इन तय किए रेटों के अनुसार नगर सुधार ट्रस्ट में आने वाली घरेलू इमारतों के लिए ए-क्लास बिल्डिंग के लिए हर मंज़िंल के 150 रुपए प्रतिवर्ग फीट, बी-क्लास के लिए 115 और सी-क्लास के लिए 75 रुपए प्रतिवर्ग फीट कंपोजीशन फीस लगेगी। वहीं नगर निगम के एरिया में आने वाली घरेलू इमारतो के लिए कंपोजीशन फीस 185 रुपए प्रतिवर्ग फीट हैं। दूसरी ओर गैर घरेलू इमारतों के लिए नगर निगम तथा जे.आई.टी. के लिए 375 रुपए प्रतिवर्ग फीट फीस है। वहीं, ए-क्लास के लिए 300 रुपए, बी-क्लास के लिए 225 रुपए, सी-क्लास के लिए 150 रुपए प्रतिवर्ग फीट लगेंगे। अगर इमारत किसी संस्था की है तो 75% फीस देनी होगी लेकिन अगर इमारत को सरकारी मान्यता प्राप्त है या चैरिटेबल बिल्डिंग है तो फीस का केवल 40% ही देना पड़ेगा। इस स्कीम के तहत पहले 50% फीस जमा करवाने होगी इसके बाद बाकी की फीस को 6-6 महीने के अंतराल में दो किश्तों में अदा करना होगा। दोनों किश्तों पर सलाना 9.5% ब्याज लगेगा।

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