Edited By Tania pathak,Updated: 14 Jul, 2020 05:29 PM

पंजाब सरकार द्वारा लोगों को क्वारंटाइन से राहत दी है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि...
चंडीगढ़: पंजाब में बढ़ रहे कोरोना प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार समय-समय पर समीक्षा कर नई गाइडलाइंस जारी कर रही है। बीते दिन ही कैप्टन सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गयी थी जिसमें सामाजिक, सार्वजनिक और पारिवारिक समारोहों पर बंदिशों सहित कामकाज के दौरान भी मास्क पहनना लाजिमी होगा जैसी हिदायतें दी गई थी।
अब पंजाब सरकार द्वारा लोगों को क्वारंटाइन से राहत दी है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जो लोग 72 घंटों से भी कम समय के लिए पंजाब आते हैं, उनको अब लाज़िमी घरेलू क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है।हालांकि सरहदी चौकी पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी स्पष्ट किया है कि 72 घंटे से जायदा समय के बाद क्वारंटाइन करना अनिवार्य होगा। बाकी पंजाब के घरेलू लोगो के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अभी भी लागू है।