2 स्कूलों में शिक्षा विभाग की दबिश, एक कमरे में चल रही थीं ...नोटिस जारी

Edited By Kamini,Updated: 22 Apr, 2025 07:26 PM

notice issued to this school in punjab

पंजाब के स्कूल को नोटिस जारी हुआ है।

लुधियाना (विक्की) : राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों को मिली स्थाई मान्यता के बाद स्कूल इसके नियमों को किस स्तर तक लागू कर रहे हैं इसकी रियल्टी चेक करने के लिए डीईओ एलिमेंट्री रविंदर कौर और उनकी टीम आज फील्ड में उतरी। इस दौरान टीम उस समय दंग रह गई जब टिब्बा रोड पर चेकिंग दौरान स्कूल के रूप में चल रही सार्थक एकेडमी में पहुंची। टीम ने वहां पाया कि बिना यू डाइस कोड और आर टी ई की मान्यता के बिना यह स्कूल रूपी एकेडमी चल रही है जिसके एक कमरे में ही अध्यापक 3 कक्षाओं को पढ़ा रहे थे। हैरानी तो तब हुई जब क्लासरूम में स्थाई ब्लैक बोर्ड तक भी नहीं था। 
 
पूरी चेकिंग की करवाई वीडियोग्राफी 
टीम ने बकायदा इस अकादमी की वीडियोग्राफी भी करवाई है।   बता दें कि पंजाब केसरी ने मंगलवार को उक्त स्कूलों बारे प्रमुखता से खबर लगाई थी कि किस तरह कुछ इलाकों में बिना आर टी ई की मान्यता के स्कूल चल रहे हैं लेकिन आज तक किसी जिला शिक्षा अधिकारी ने इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी।  डीईओ की टीम में आज शहर के कई इलाकों में स्कूल चेक कर वहां आर टी ई के नियमों के लागू होने की जमीनी हकीकत जानी। 

नोटिस का जवाब न आया तो होगा अगला एक्शन
डीईओ ने आज की चेकिंग के दौरान टिब्बा रोड, शेरा कॉलोनी में संचालित सार्थक एकेडमी और एक अन्य स्कूल का औचक निरीक्षण करने के बाद स्कूलों को नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा है।  डीईओ रविंदर कौर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि सार्थक एकेडमी पिछले चार वर्षों से और फ्यूचर बिल्डर स्कूल लगभग एक वर्ष से बिना किसी विभागीय मान्यता के संचालन में हैं। सार्थक एकेडमी में नर्सरी से लेकर 7वीं कक्षा तक लगभग 96 छात्र पढ़ रहे हैं, जबकि फ्यूचर बिल्डर स्कूल में 20 बच्चे बिना किसी प्रशिक्षित अध्यापक के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि यह आरटीई एक्ट 2009 की धारा 18(1) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत कोई भी स्कूल बिना मान्यता के संचालित नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम की धारा 18(5) के अनुसार ऐसे मामलों में संचालकों पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस संदर्भ में सार्थक एकेडमी के प्रिंसिपल/मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें दो दिन के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। विभाग ने चेताया है कि यदि नियत समय में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

PunjabKesari

 

 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

IPL
Sunrisers Hyderabad

Mumbai Indians

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!