जालंधर से 'आप' विधायक शीतल अंगुराल खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 12 Aug, 2023 04:50 PM

non bailable warrant issued against aap mla from jalandhar

जालंधर से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

जालंधर : जालंधर से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अदालत ने शीतल अंगुराल के सभी जमानत वांड भी रद्द कर दिए हैं और जब्त करने के आदेश दिए हैं। अदालत के आदेश के तहत 24 अगस्त को शीतल अंगुराल को गैर जमानती वारंट के साथ गिरफ्तार करके पेश करने को कहा गया है। 

सी.जे.एम. माननीय अमित कुमार गर्ग की तरफ से जारी आदेशों में विधायक शीतल अंगुराल को लेकर टिप्पणी भी की गई है। जिसमें कहा गया है कि वह बार-बार कोर्ट में पेश होने से छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन हर बार हर तारीख से अगर शीतल अंगुराल को अदालत से राहत दी जाएगी तो यह समाज के प्रति गलत संदेश पैदा करेगा। अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। 

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि 6 जून 2022 को शीतल अंगुराल के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए, लेकिन उसके बाद हर तारीख पर पेशी से राहत के लिए आवेदन आता रहा। इसके अलावा बिना अदालत को सूचना दिए शीतल अंगुराल पर इंगलैंड जाने का भी आरोप है, जिसकी शिकायत अदालत में की जा चुकी है। आज जारी हुए आदेशों में अदालत ने इस संबंध में भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि विदेश जाने की शिकायत के बाद शीतल अंगुराल को इस मामले की असलियत जानने के लिए पासपोर्ट की कापी जमा करवाने को कहा गया था, लेकिन आज तक इसकी कापी जमा नहीं करवाई गई। अदालत की तरफ से बार-बार उन्हें निजी तौर पर उपस्थित होने से राहत भी दी जाती रही है। 

यह मामला हरविंद्र कौर मिंटी से संबंधित है। मिंटी की तरफ से साल 2017 में थाना डिवीजन नं. 6 में विधायक शीतल अंगुराल तथा उसके साथियों के खिलाफ एक शिकायत दी गई थी कि उक्त लोगों न सोशल मीडिया पर उसके प्रति भद्दी शब्दावली का प्रयोग किया है। इसके अलावा मिंटी कौर को ब्लैकमेलर कहा गया था और कई आरोप लगाए गए थे। 

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