बच्चों के लिए काम कर रहे NGO को अब करना होगा ये काम, वरना ....

Edited By Mohit,Updated: 28 Dec, 2020 07:15 PM

ngos working for children will now have to do this work

पंजाब सरकार के आदेशों अनुसार जरूरतमंद बच्चों को उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए............

जालंधर (चोपड़ा): पंजाब सरकार के आदेशों अनुसार जरूरतमंद बच्चों को उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए मुफ्त रिहायश, भोजन, शिक्षा और डाक्टरी सुविधाएं प्रदान करने वाले किसी भी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कहा कि इन संगठनों को जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 की धारा 41 (1) के अंतर्गत अपना नाम दर्ज करवाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई एनजीओ बच्चों की देखभाल और सुरक्षा का काम कर रही है और अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 31 दिसंबर से पहले सबंधित दस्तावेजों के साथ तुरंत जिला प्रोग्राम अधिकारी या जिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, कपूरथला चौक में संपर्क कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गैर-रजिस्टर्ड संगठन निर्धारित तारीख के बाद बगैर रजिस्ट्रेशन काम करता पाया गया तो उस संगठन विरुद्ध जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 की धारा 42 के अंतर्गत सख्त कार्रवाही की जाएगी।


 

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