पंजाब में दिव्यांगों से जुड़ी खास खबर, अधिकारियों को सख्त आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 11 Jan, 2025 06:26 PM

news related to disabled people in punjab

सामाजिक सुरक्षा महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में पंजाब राज्य सलाहकार बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक पंजाब भवन में हुई।

पंजाब डेस्क : सामाजिक सुरक्षा महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में पंजाब राज्य सलाहकार बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक पंजाब भवन में हुई। इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों को लागू करना यकीनी बनाया जाए ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को इस स्कीम का लाभ मिल सके।   

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दिव्यांगजनों की भलाई स्कीमों का उच्चस्तरीय रिव्यू करते हुए अलग-अलग विभागों को दिव्यांगजनों के लिए भलाई स्कीमों को जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू करने के आदेश दिए। डॉ. बलजीत कौर को आर.पी.डब्लू.डी. एक्ट 2016 की अलग-अलग धाराओं के तहत दिव्यांगजनों को मिलने वाले आरक्षण को सुरक्षित करने संबंधी सख्ती से इन धाराओं को लागू करने की हिदायत की और सलाहकार बोर्ड की अगली मीटिंग में इस संबंधी दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले लाभों की जानकारी पेश करने के आदेश दिए।    

मंत्री ने राज्य के दिव्यांगजनों को अलग-अलग भलाई स्कीमों का लाभ देने के लिए बनाए जा रहे यू.डी.आई.डी. कार्ड की पेंडेंसी पर सख्त नोटिस लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को लंबित आवेदनों का निपटारा एक महीने के अंदर करने के आदेश दिए। बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार यू.डी.आई.डी.  कार्ड बनाने संबंधी दिव्यांगजनों को पेश आ रही मुश्किलों का सार्थक हल करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सम्पूर्ण प्रस्ताव बोर्ड की अगली मीटिंग में पेश करने के लिए हिदायत की। इसके अलावा उन्होंने सिविल सर्जनों को दिव्यांगों को प्राप्त होने वाले यू.डी.आई.डी.  कार्डों में विकलांगता के प्रतिशतता और कमियों को दूर करने के लिए विशेष कैंप लगाने के लिए कहा।       

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!