Punjab में बिजली को लेकर नए नियम लागू, Notification जारी

Edited By Kamini,Updated: 18 Nov, 2024 12:16 PM

new rules regarding electricity implemented in punjab

पंजाब में बिजली कनेक्शन को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में बिजली कनेक्शन को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे न सिर्फ घर के लिए बिजली कनेक्शन लेने के नियमों में बदलाव आएगा, बल्कि इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) खरीदने वालों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही चैरीटेबल अस्पताल, उद्योग, कृषि और सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट 1000 किलोवाट अतिरिक्त बिजली भार ले सकेंगे, वह भी अपना सब-स्टेशन बनाए बिना। अब सिंगल फेज मीटर का उपयोग केवल 7 किलोवाट तक ही किया जाएगा, इसके बाद थ्री फेज मीटर का उपयोग किया जाएगा। पहले यह सीमा 10 किलोवाट थी।

बताया जा रहा है कि, नए नियमों के मुताबिक अब हर गांव में लाल रेखा के नीचे आने वाले घरों और दुकानों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए पंचायत द्वारा जारी पत्र को मंजूरी दी जाएगी। उन्हें अपनी पंचायत से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। यह पत्र पावरकॉम को आवेदन के साथ जमा करना होगा। जो लोग किराए की बिल्डिंग, फ्लैट या व्यावसायिक बिल्डिंग में रहते हैं और अपना कार चार्जिंग खाता अलग रखना चाहते हैं, वे भी अलग ईवी चार्जिंग कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए अलग से कनेक्शन मिल सकता है।

निर्धारित समय के अंदर मिलेगा बिजली कनेक्शन 

उपभोक्ता के घर, दुकान, कार्यालय आदि में कनेक्शन देने के लिए 5 दिन के भीतर मांग पत्र जारी किया जाएगा। 11 केवी लाइन पर 10 दिन और 33 केवी लाइन पर 20 दिन निर्धारित हैं। यदि कोई विशेष समस्या है तो अतिरिक्त समय लगेगा। नई कॉलोनियों में प्लॉट के साइज के हिसाब से तार बिछाने होंगे। 250-350 वर्ग गज के घरेलू प्लॉट के लिए भार क्षमता 12 केवी तक, 350 वर्ग गज के फ्लैट के लिए भार क्षमता 4 केवी तक होनी चाहिए। 250 वर्ग गज के औद्योगिक प्लाट के लिए यह 15 किलोवाट होगी।

इन दस्तावेजों के साथ करें आवेदन

कनेक्शन आवेदन के लिए वोटर ID Card, पासपोर्ट (Passport), राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी विभाग या PSU पहचान पत्र, पैन कार्ड (Pan Card), गजटिड अधिकारी या तहसीलदार से फोटो पहचान पत्र, मालकी या कब्जा दिखाने के लिए रजिस्ट्री, नई जमा राशि या गिरदावरी लगाई जा सकती है। यदि कोई घर या व्यापर प्रॉपर्टी लाल रेखा के अंतर्गत आती है तो वे सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी, आवंटन पत्र के साथ कब्जा पत्र, ताजे पानी की आपूर्ति की प्रतिलिपि, टेलीफोन, नगर निगम कर बिल, गैस कनेक्शन संलग्न कर सकते हैं।

EV चार्जिंग के लिए बिजली कनेक्शन की एक नई कैटेगरी

सिंगल फेज कनेक्शन : इंडस्ट्री को 7 केवीए तक सिंगल फेज कनेक्शन मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं। कृषि का 2 BHP तक लोड सिंगल फेज कनेक्शन से चलाया जा सकता है।

थ्री फेज कनेक्शन : इसका लोड 7 किलोवाट से 100 केवीए तक होगा। इसमें EV, घरेलू, औद्योगिक, व्यापार और 2 से 134 BHP तक कृषि कनेक्शन, स्ट्रीट लाइटें, ब्लाक सप्लाई कनेक्शन शामिल हैं। 

लार्ज सप्लाई कनेक्शन : यह औद्योगिक उपभोक्ताओं को केवल 11 केवी लाइनों से बिजली प्रदान करेगा। इसलिए अलग से सब स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें उच्च शक्ति  एग्रीकल्चर कनेक्शन, चैरीटेबल अस्पताल, कंपोस्ट प्लांट, सॉलिड वेस्ट प्लांट आदि शामिल हैं।

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