GST करोड़ों के घोटाले मामले में नया खुलासा, Jalandhar की 6 अन्य फर्में दोषी करार

Edited By Kamini,Updated: 08 Feb, 2025 03:48 PM

new revelation in gst crores scam case

करोड़ों के GST घोटाले के मामले में नया खुलासा हुआ है।

पंजाब डेस्क : करोड़ों के GST घोटाले के मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल, साल 2023 में जालंधर में करीब 40 करोड़ रुपए के GST घोटाले में 6 अन्य आरोपियं की पहचान कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक, स्टेट GST विभाग के जालंधर डिविजन में जालंधर-2 की तरफ से जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सप्लिमेंटरी चालान पेश किया गया है। 

6 अन्य GST फर्मों को इस घोटाले में शामिल पाया गया, जिनके खिलाफ सीजेएम में शिकायत दायर की गई है। अब इन आरोपियों के खिलाफ 27 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, जोकि अब सरेंर कम बेल करवाएंगे। आरोपियों में टीना आनंद (गगन ट्रेडिंग कंपनी), रितू बाला (कपूर ट्रेडिंग कंपनी), प्रवेश आनंद (अंबे ट्रेडिंग कंपनी), हरजिंदर सिंह जौड़ा (रॉयल ट्रेडिंग कंपनी), मोहित अरोड़ा (एसआर ट्रेडिंग कंपनी), गौरव जवाली (जय बाबा सोढल ट्रेडिंग कंपनी) शामिल हैं।

 गौरतलब है कि, गत साल 2023 में 30 जनवरी को जालंधर में GST विभाग ने बड़ी रेड करके घोटाला करने वाली फर्मों का पर्दाफाश किया गया था। इस मौके पर पुलिस की मदद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ यू/एस 132 पंजाब स्टेट जीएसटी एक्ट-2017 के तहत कार्रवाई गई थी। बताया जा रहा है कि, पिछले 2 साल से उक्त मामले में जीएसटी विभाग की तरफ से जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही, जिसमें आए दिन कई खुलासे हो रहे हैं। GST विभाग ने ये भी दावा किया है कि बिना किसी टैक्सेबल गुड्स के इन्होंने बिल जारी किए हैं, जोकि 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में शामिल है। इसके अलावा इनकी तरफ से फर्जी आईटीसी दिखाई जाती रही है।

 इस मामले में विभाग की जांच के बाद 2023 में 6 पर मामला दर्ज किया गया और अब 6 अन्य आरोपी सामने आए हैं। इसी के चलते अब 12 आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा। 2023 में सामने आए 6 आरोपियों में गुरविंदर सिंह, अमृतपाल सिंह, अजय कुमार, प्रवीणकुमार, अजय कुमार, गुरविंदर सिंह, पंकज कुमार/पंकज आनंद, रविंदर सिंह शामिल हैं, जिन पर कोर्ट में केस चल रहा है, जिनमें से पंकज आनंद और रविंदर सिंह की हाईकोर्ट से जमानत करवाई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 5 साल की सजा और जुर्माना लग सकता है। 

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