जालंधर में GST विभाग की कार्रवाई ने मचाया हड़कंप, 3 फर्में सील

Edited By Urmila,Updated: 24 Aug, 2025 09:19 AM

gst department s action in jalandhar

बिना लेने देन के फर्जी सर्कलुर ट्रेडिंग के मामले को लेकर स्टेट जी.एस.टी. विभाग द्वारा महानगर में 3 फर्मों को सील किया गया है, जिसमें पुलिस लाइन रोड की 2 फर्म जबकि गांव चुहारवाल की एक फर्म शामिल है।

जालंधर (पुनीत) : बिना लेने देन के फर्जी सर्कलुर ट्रेडिंग के मामले को लेकर स्टेट जी.एस.टी. विभाग द्वारा महानगर में 3 फर्मों को सील किया गया है, जिसमें पुलिस लाइन रोड की 2 फर्म जबकि गांव चुहारवाल की एक फर्म शामिल है। डी.सी. टैक्सेशन (डी.सी.एस.टी.) दरवीर राज के दिशा निर्देशों पर हुई कार्रवाई में सौंफ व जीरे के व्यापार में बिलिंग संबंधी कई आरोप सामने आ रहे हैं, जिसपर विभाग की नजरें बनी हुई है। इस कार्रवाई को 6 टीमों द्वारा अंजाम दिया गया।

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असिस्टैंट कमिश्नर-1 अनुराग भारती द्वारा टीमों की अगुवाई की गई। इस क्रम में पुलिस लाइन रोड पर स्थित रजिन्द्रा नगर की मैसर्ज बी.एस. ट्रेडर्ज पर एस.टी.ओ. बलदीप कर्ण सिंह की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उक्त फर्म बलबीर सिंह के नाम पर रजिर्स्ट है। विभाग द्वारा मौके पर फर्म को सील कर दिया गया है।

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पुलिस लाइन रोड पर स्थित दूसरी फर्म हनुमान ट्रेडर्ज जोकि अमनदीप सिंह के नाम पर बताई जा रही है, इस फर्म को भी सील लगाई गई है। एस.टी.ओ. अशोक कुमार की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसी तरह से एस.टी.ओ. जगमाल सिंह की अगुवाई में गांव चुहारवाल की रविंदरा ट्रेडर्ज को भी सील करते हुए नोटिस लगाया गया है।

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3 फर्म को सील करने के अलावा 4 अन्य फर्मों के यहां दबिश देकर रिकार्ड इत्यादि चैक किया गया। इन फर्मों में मंडी फैंटनगंज स्थित पी.आर इंटरप्राइजिज, मुबारकपुर शेख स्थित के.जी. इंटरप्राइजिज, इंडस्ट्रियल एस्टेट (ढड्डा) की ए.पी. इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन व आर.एस. ट्रेडर्ज शामिल हैं। इन फर्मों पर जांच करने वालों में एस.टी.ओ. अर्शदीप सिंह, ओकांर नाथ, जसविंदर पाल शामिल रहे। बताया गया है कि इनमें से अधिकतर ट्रेडर्ज जीरा व सौंफ के कारोबार से जुड़े हैं। जांच के दौरान विभाग द्वारा कई फर्मों के रिकार्ड को कब्जे में ले लिया गया है, जिसपर जांच की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जिन फर्मों को सील किया गया है, वहां कोई मौके पर नहीं आया। इसके चलते विभाग द्वारा नोटिस लगाकर सील कर दिया गया है, कार्रवाई अभी जारी है।

सील हुई फर्मों को 26 अगस्त को पेश होने का नोटिस

अधिकारियों ने बताया कि ऑर्डर ऑफ सीलिंग में अंडर सैक्शन 67 (4) ऑफ दि पंजाब जी.एस.टी. एक्ट, 2017 व सैंट्रल जी.एस.टी. एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सील की गई फर्मों को लगाए गए नोटिस में 26 अगस्त को जी.एस.टी. भवन के कमरा नंबर 1 (तीसरी मंजिल) में पेश होने का कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि यदि उक्त फर्म से संबंधित व्यक्ति पेश नहीं होते तो अगली कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।

गड़बड़ी करने वालों पर पैनी नजर: डी.सी. दरवीर राज

डिप्टी कमिश्नर एक्साइज दरवीर राज ने कहा कि टैक्स अदायगी में गड़बड़ी करने वालों पर विभाग द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। प्रत्येक फर्म नियमों के मुताबिक काम करे अन्यथा विभाग द्वारा बनती कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।

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