Edited By Urmila,Updated: 06 Sep, 2022 10:10 AM
कोर्ट ने शिकायतकर्ता को उसके वकील हरीश रॉय ढांडा के जरिए नोटिस जारी किया है।
लुधियाना (मेहरा): पूर्व डी.एस.पी. बलविंदर सिंह सेखों द्वारा पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ दायर एक शिकायत मामले में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें गवाह के रूप में तलब करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। सिद्धू ने सेशन कोर्ट में उनका नाम गवाह के तौर पर हटाए जाने या वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे पूछताछ करने की अपील की है।
सिद्धू की याचिका पर संज्ञान लेते हुए सेशन जज मुनीश सिंगल की अदालत ने निचली अदालत को सेशन अदालत के समक्ष निर्धारित सुनवाई की अगली तारीख 7 सितंबर से पहले मामले को खारिज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को उसके वकील हरीश रॉय ढांडा के जरिए नोटिस जारी किया है। सी.जे.एम. सुमित मक्कड़ की अदालत ने सिद्धू को गवाह के रूप में तलब किया था जिसके बाद सिद्धू ने अपने वकील के माध्यम से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें गवाहों की सूची से हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया था। सी.जे.एम. ने उनके आवेदन को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि एक गवाह के रूप में सिद्धू की उपस्थिति जरूरी है।
उन्होंने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता पूर्व डी.एस.पी. सेखों के मुताबिक, उन्हें तत्कालीन स्थानीय सरकार के मंत्री नवजोत सिद्धू ने जांच के लिए मामल सौंपा था और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु ने फोन कर शिकायतकर्ता को जांच रोकने की धमकी दी थी इसलिए मामले में गवाह के तौर पर सिद्धू की गवाही स्पष्ट रूप से जरूरी है।
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