Edited By Kalash,Updated: 25 May, 2024 12:17 PM
नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग लड़के को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ : नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग लड़के को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी पर उसके खिलाफ अगवा, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसलिए बालिग मानते हुए स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई हुई।
सेक्टर-36 थाने की पुलिस ने तीन साल पहले अगवा, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि नाबालिग लड़का उसे बहला कर सैलून में ले गया, जहां उससे दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद सेक्टर-36 थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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