पंजाब के इस जिले में शराब और मीट की बिक्री पर लगी रोक, पढ़ें पूरा मामला

Edited By Kamini,Updated: 03 Nov, 2025 04:23 PM

meat and alcohol shops closed

Punjab: जिले में 2 दिन तक बंद रहेंगी ये दुकानें, जानें क्यों?

अमृतसर : जिले में मांस, अंडा, शराब की बिक्री पर रोक लगनी की खबर मिली है। दरअसल, जिले 2 दिन तक दुकानें बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किए हैं। 

जानकारी के मुताबिक, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर 4 और 5 नवंबर को विजय दिवस आयोजित होने वाला है। इस धार्मिक समागम के चलते जिला प्रशासन ने दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। इन 2 दिनों में देश और विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर माथा टेकने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की भावनाओं और धार्मिक वातावरण की पवित्रता को देखते डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने आदेश दिए हैं कि इन दोनों दिन तीर्थ स्थल के आसपास 500 मीटर के दायरे में पानी, बीड़ी, मांस-मछली, अंडे और शराब की सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। 

डिप्टी कमिश्नर ने अमृतसर देहात के एसएसपी, शहरी विकास के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर व अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरर को इन आदेशों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ लोगों सी अपील की गई है कि, वह धार्मिक समागम के दौरान शान्ति बनाए रखें। 

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