मौड़ मंडी ब्लास्ट केस में एस.आई.टी. जल्द पूरी करे जांच : हाईकोर्ट

Edited By swetha,Updated: 26 Sep, 2018 10:59 AM

maur mandi blast case

मौड़ मंडी ब्लास्ट केस में सी.बी.आई. जांच की मांग वाली याचिका का मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। सुनवाई दौरान एस.आई.टी. के चेयरमैन डी.आई.जी. लुधियाना रेंज रणबीर सिंह खटड़ा पेश हुए और जांच की प्रगति को लेकर मामले में सीलबंद...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): मौड़ मंडी ब्लास्ट केस में सी.बी.आई. जांच की मांग वाली याचिका का मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। सुनवाई दौरान एस.आई.टी. के चेयरमैन डी.आई.जी. लुधियाना रेंज रणबीर सिंह खटड़ा पेश हुए और जांच की प्रगति को लेकर मामले में सीलबंद रिपोर्ट पेश की। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पर संतुष्टि जताई और कहा कि जांच सही दिशा में जा रही प्रतीत होती है। याची पक्ष को हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता दी है कि यदि वह जांच से संतुष्ट न हों तो याचिका को भविष्य में पुनर्जीवित करने के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। 

मामले में याची पटियाला निवासी गुरजीत सिंह पातरां के वकील मोङ्क्षहद्र सिंह जोशी ने दलीलें पेश करते हुए आरोप लगाए थे कि एस.आई.टी. ने मामले में फरवरी, 2018 के बाद से कोई ठोस जांच नहीं की। इसके पीछे राजनीतिक कारण होने का शक जताया था। मामले में पंजाब सरकार, डी.जी.पी., एस.एस.पी. बङ्क्षठडा, गुरमीत राम रहीम व अन्य पार्टी थे। संबंधित घटना 31 जुलाई, 2017 को घटी थी जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, एक्सप्लोसिव एक्ट जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ था। मारुति कार में किए गए बम ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हुई थी व 4 बच्चों सहित 23 लोग घायल हुए थे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एस.आई.टी. गठित की गई थी।

 

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!