Edited By Kalash,Updated: 08 Feb, 2024 05:33 PM
महिला पुलिस थाना ने नाभा की एक इमीग्रेशन कंपनी के मालिक खिलाफ अपनी महिला मित्र के साथ जबदरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश पर धारा 376, 354 और 511 के तहत मामला दर्ज किया है
जालंधर (कशिश): महिला पुलिस थाना ने नाभा की एक इमीग्रेशन कंपनी के मालिक खिलाफ अपनी महिला मित्र के साथ जबदरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश पर धारा 376, 354 और 511 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी छापामारी कर रही है।
महिला थाने के जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जालंधर की रहने वाली सपना (काल्पनिक नाम) ने पुलिस कमिश्रर आफिस में 4 जनवरी 2024 को शिकायत देकर आरोपी गुरसिमरन सिंह खैहरा पुत्र गुरदीप सिंह निवासी राजगढ़, नाभा के खिलाफ जबरन संबंध बनाने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की अपील की थी।
जांच अधिकारी ने बताया कि महिला पुलिस थाने को शिकायत मिलने के बाद की जांच में दोनों पक्षों के बयान लिए गए। अपने बयानों में सपना ने बताया कि वह शादीशुदा है तथा उसका अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा है। काम के सिलसिले में वह इमीग्रेशन कंपनी के मालिक गुरसिमरन सिंह खैहरा से मिली थी लेकिन लंबी मुलाकातों के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई और वे आपस में मिलते रहे।
इसी बीच उसे गुरसिमरन सिंह की किसी लड़की के साथ मंगनी होने का पता चला तो वह पीछे हट गई। एक दिन गुरसिमरन सिंह उसके फ्लैट में आया और कहा कि उसे शादी का कार्ड देने आया है। इस दौरान उसके फ्लैट में उसका ढाई साल का बेटा और नौकरानी मौजूद थे। गुरसिमरन ने उसे कहा कि वह उससे प्राइवेट बात करना चाहता है। इसलिए वह गुरसिमरन को स्टडी रूम में ले गई। यहां पर उसने बातों-बातों में अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। बात इस हद तक बढ़ गई कि वह अपनी लाईसेंसी वैपन दिखाते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर उतारू हो गया। उसने किसी तरह मैनेज करके उसे बाहर भेजा लेकिन जाते समय वह धमकियां देने लगा कि वह दोबारा भी आता रहेगा। उसकी पहुंच पुलिस तक भी है। पुलिस ने जांच के उपरांत मामला दर्ज कर लिया है।
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