लुधियाना नगर निगम ने बनाया रिकार्ड, खबर पढ़ रह जाएंगे दंग

Edited By Kalash,Updated: 01 Apr, 2025 01:12 PM

ludhiana municipal corporation record

बकाया रैवेन्यू की वसूली के मामले में नगर निगम ने रिकार्ड कायम कर दिया है।

लुधियाना (हितेश): बकाया रैवेन्यू की वसूली के मामले में नगर निगम ने रिकार्ड कायम कर दिया है। इसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स कलैक्शन का आंकड़ा इस साल 153 करोड़ से पार हो गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए कमिश्नर आदित्य ने बताया कि पिछले साल प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 137.70 करोड़ की वसूली हुई थी। इसके मद्देनजर अगले साल के लिए बजट में 140 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स जुटाने का टार्गेट रखा गया।

हालांकि केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंस कमीशन की ग्रांट देने के लिए लगाई गई शर्तों के आधार पर लोकल बॉडी विभाग द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स कलैक्शन का टार्गेट बढ़ाकर 150 करोड़ कर दिया गया जिसे पूरा करने के लिए नगर निगम द्वारा चारों जोनों के अधिकारियों को ब्लाक वाइस टार्गेट दिए गए और फील्ड में उतर कर रिकवरी करने के लिए बोला गया।

इसी तरह लोगों की सुविधा के लिए छुट्टियों के दौरान भी ऑफिस खुले रखने का फैसला किया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि 31 मार्च शाम तक प्रॉपर्टी टैक्स कलैक्शन का आंकड़ा 153 करोड़ से पार हो गया है। कमिश्नर के मुताबिक यह कलेक्शन नगर निगम में अब तक का रिकॉर्ड है और इस फंड से विकास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। 

आखिरी दिन हुई 2.5 करोड़ की रिकवरी, आज से लगेगा 18 फीसदी ब्याज और 20 फीसदी पैनल्टी

31 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए नगर निगम के ऑफिस में काफी भीड़ देखने को मिली जिसका नतीजा यह हुआ कि आखिरी दिन प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 2.5 करोड़ की रिकवरी हुई है लेकिन जिन लोगों द्वारा वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया गया, उनको 1 अप्रैल से 18 फीसदी ब्याज और 20 फीसदी पैनल्टी देनी होगी। जोनल कमिश्नर नीरज जैन के मुताबिक जिन लोगों ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया गया है, उन्हें नोटिस जारी करने के लिए आने वाले समय में मुहिम शुरू की जाएगी। फिर भी जो लोग बकाया प्रॉपर्टी जमा नहीं करवाएंगे, उनकी बिल्डिंग को सील करने का प्रावधान भी नियमों में है। 

नए साल की रिटर्न दाखिल करने पर मिलेगी 10 फीसदी छूट

जो लोग रैगुलर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं, उनके लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही सरकार द्वारा राहत दी जाएगी। इसके तहत नए साल की प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को 10 फीसदी छूट मिलेगी।

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