शौकीनों को झटका, पंजाब में Non-Veg पर लगा Ban! पढ़ें पूरी खबर

Edited By Kamini,Updated: 25 Aug, 2025 07:45 PM

ban on non veg in punjab

Non-Veg खाने के शौकीनों के लिए खास खबर सामने आई है।

लुधियाना : Non-Veg खाने के शौकीनों के लिए खास खबर सामने आई है। दरअसल, जिला प्रशासन ने Non-Veg को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, जिला प्रशासन लुधियाना ने 27 अगस्त 2025 को पूरे जिले में सभी मांस और मछली की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। 

एस.एस. जैन बारादरी (रजि.) ने इस कार्यालय से अनुरोध किया है कि महापर्व सबन्तसरी जयंती दिनांक 27.08.2025 को मनाई जा रही है। इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस दिन किसी भी जीव की हत्या धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अपवित्र है तथा जीव हत्या से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं तथा शरारती तत्व इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। धार्मिक सद्भाव बनाए रखने तथा आम जनता एवं मांस/मछली मांसाहारी व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए, हिमांशु जैन  आई.ए.एस. जिला मजिस्ट्रेट, लुधियाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सख्त आदेश  दिए हैं।

डीसी ने बताया कि लुधियाना जिले में मांस/मछली और अंडे की दुकानें, नॉन वेजीटेरियन होटल/कसाईखाना/क्लब और अहाते 27.08.2025 को बंद रहेंगे और जिसमें मांस/मछली काटना 27.08.2025 को पूरी तरह से बंद रहेगा। यह आदेश मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए एकतरफा पारित किया गया है और आम जनता को संबोधित है। यह आदेश जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला लुधियाना द्वारा प्रेस मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा सकता है। इन आदेशों को सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नगर परिषद, बीडीपीओ, ब्लॉक समितियों, जिला परिषदों और कार्यालयों, सभी ग्राम पंचायतों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और सदर मुकामा आदि के नोटिस बोर्ड पर उनकी प्रतियां चिपकाकर लागू किया जाएगा।

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