Edited By Urmila,Updated: 09 Jul, 2024 02:33 PM
सीमा पर लगी कंटीली तार के पार की जमीनों के लिए मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है, के लिए योग्य किसान अपने एस.डी.एम. दफ्तर के साथ तुरंत संपर्क करें।
अमृतसर: सीमा पर लगी कंटीली तार के पार की जमीनों के लिए मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है, के लिए योग्य किसान अपने एस.डी.एम. दफ्तर के साथ तुरंत संपर्क करें ताकि उन किसानों को मुआवजा दिया जा सके। डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने कहा कि सीमा पर पड़ने वाली इन जमीनों के लिए सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है क्योंकि वहां खेती करने में कई तरह की दिक्कतें और बाधाएं आती हैं, जिनकी भरपाई सरकार मुआवजा देकर करती है।
उन्होंने कहा कि मुआवजे की यह राशि उनके पास आ गई है और जिस भी किसान की जमीन कंडियाली तार के पार है, वह उस जमीन का रिकॉर्ड, बैंक की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी लेकरअपने-अपने एस.डी.एम. दफ्तर के साथ तुरंत संपर्क करें ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके।
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