Edited By swetha,Updated: 04 Aug, 2019 08:40 AM
कोटकपूरा गोलीकांड में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मैडम एकता उप्पल की अदालत में लम्बी सुनवाई के बाद माननीय अदालत ने पुलिस मुलाजिमों की तरफ से दी गई दर्ख्वास्तों को रद्द करते हुए अगली तारीख 7 अगस्त के लिए केस सैशन जज की अदालत में रैफर कर दिया है।
फरीदकोट(स.ह.): कोटकपूरा गोलीकांड में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मैडम एकता उप्पल की अदालत में लम्बी सुनवाई के बाद माननीय अदालत ने पुलिस मुलाजिमों की तरफ से दी गई दर्ख्वास्तों को रद्द करते हुए अगली तारीख 7 अगस्त के लिए केस सैशन जज की अदालत में रैफर कर दिया है। मुकद्दमे में आई.जी. उपरानंगल की तरफ से विशेष अधिकारियों के विरुद्ध दायर की गई अर्जियों पर करीब 2 घंटे बहस होती रही।
इस दौरान आई.जी परमराज सिंह उमरानंगल, संसदीय सचिव मनतार सिंह बराड़, गुरदीप सिंह पंधेर, परमजीत सिंह पन्नु व मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत सिंह अदालत में उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों ने कोटकपूरा गोलीकांड में दर्ज हुए मुकद्दमा नंबर 129 तारीख 7-8-2018 अधीन धारा 307, 326, 323,148, 149, 201, 120बी और असला एक्ट को रद्द करने की मांग की थी। जिक्रयोग्य है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस की इस पटीशन पर सुनवाई 11 सितम्बर तक मुल्तवी कर दी थी।