कोटकपूरा गोलीकांड: तत्कालीन DIG की जमानत पर कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

Edited By Sunita sarangal,Updated: 31 Mar, 2023 02:50 PM

kotakpura firing anticipatory bail application of dig canceled

कोटकपूरा गोलीकांड की पेश की गई चालान रिपोर्टों में नामजद फिरोजपुर के तत्कालीन डी.आई.जी. अमर सिंह चाहल की......

फरीदकोट: कोटकपूरा गोलीकांड की पेश की गई चालान रिपोर्टों में नामजद फिरोजपुर के तत्कालीन डी.आई.जी. अमर सिंह चाहल की अग्रिम जमानत अर्जी को एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा ने रद्द कर दिया है। नामजद होने के बाद अमर सिंह चाहल ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। 26 मार्च को दाखिल की अर्जी पर 28 मार्च को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए अगली तारीख निश्चित कर दी थी। एडिशनल जिला व सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उक्त अर्जी रद्द कर दी।

वर्णनीय है कि बेअदबी मामले से जुड़े कोटकपूरा गोलीकांड केस में पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व डी.जी.पी. सुमेध सैनी समेत 8 को चालान रिपोर्टों में नामजद किया था। इस मामले में बादल बाप-बेटे के अलावा 6 अन्य उच्च पुलिस अधिकारी नामजद किए गए थे जिनमें से तत्कालीन डी.आई.जी. अमर सिंह चाहल को छोड़कर बाकी सभी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इनमें से पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी को छोड़कर बाकी सभी अपने जमानती बॉन्ड भी फरीदकोट की अदालत में भर चुके हैं।

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