Jalandhar के लोगों के लिए नए Order जारी, लग गई ये पाबंदियां, पढ़ें...

Edited By Vatika,Updated: 26 Feb, 2025 03:46 PM

jalandhar strict order

ये आदेश 24 फरवरी, 2025 को जारी होने से अगले दो महीने तक प्रभावी रहेंगे।

जालंधर:  जिला प्रशासन ने विभिन्न संगठनों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए जिले में 9 स्थानों की पहचान की है।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर मेजर डा. अमित महाजन ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए पुडा ग्राउंड तहसील कम्प्लेक्स के सामने, देश भगत यादगार हॉल, बर्ल्टन पार्क, दशहरा ग्राउंड जालंधर छावनी, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ग्राउंड करतारपुर, दाना मंडी भोगपुर, कपूरथला रोड, नकोदर के पश्चिमी तरफ, दाना मंडी गांव सैफावाला (फिल्लौर) और नगर पंचायत परिसर शाहकोट में स्थानों की पहचान की गई है।

आदेशों में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन से पहले पुलिस कमिश्नर या उप-मंडल मैजिस्ट्रेट (जो भी लागू हो) से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसी प्रकार, प्रदर्शन के दौरान चाकू, लाठी आदि किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आयोजक को लिखित बयान देना होगा। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अवैध कार्रवाई के कारण होने वाली व्यक्तिगत या वित्तीय हानि के लिए आयोजक/प्रदर्शनकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये आदेश 24 फरवरी, 2025 को जारी होने से अगले दो महीने तक प्रभावी रहेंगे।

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