Edited By Kamini,Updated: 24 Aug, 2024 03:52 PM
हानगर में पुलिस की वाहनों चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
जालंधर : महानगर में पुलिस की वाहनों चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पंजाब में सड़क हादसों से बचने के लिए पंजाब सरकार द्वारा ट्रैफिक को लेकर जारी किए गए नियमों के तहत अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के चालान काटने शुरू कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि जारी हुए आदेशों के बाद भी 18 साल से कम कम उम्र के बच्चे सड़कों पर कार, बाईक व अन्य वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब पुलिस ने चालान काटने शुरू किए हैं।
सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए एक सक्रिय कदम में, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने स्वपन शर्मा आई.पी.एस, कमिश्नर पुलिस जालंधर के नेतृत्व में कम उम्र में ड्राइविंग के खिलाफ एक फोकस अभियान शुरू किया। अभियान की निगरानी आईएनएसपी रशमिंदर सिंह, प्रभारी ईआरएस सीपी जालंधर ने जोन प्रभारी, ईआरएस स्टाफ के साथ की। अभियान आज दोपहर को शुरू हुआ जोकि हीट 7 रेस्तरां, एपीजे कॉलेज से मॉडल टाउन रोड व पटेल चौक के पास व न्यू जवाहर नगर के पास चलाया गया।
अभियान का मुख्य उद्देश्य कम उम्र ड्राइविंग को रोकना और सड़क संबंधी अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना था। इस कार्रवाई के दौरान 35 चालान काटे गए और 5 वाहनों को जब्त किया गया, जिससे यह संदेश गया कि कम उम्र में ड्राइविंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नरेट पुलिस ने माता-पिता से भी अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होने तक 2-पहिया या 4-पहिया वाहन न चलाएं।
पुलिस ने जहां सुबह-सुबह ट्रैफिक पुलिस ने नाका लगाया और 18 साल के कम उम्र के बच्चों के चालान काटे गए। यही नहीं स्कूल बस चालकों के भी चालान काटे गए, जिसमें वर्दी न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने आदि शामिल थे। इसस संबंधी जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह ने बताया कि एडीसीपी ट्रैफिक अधिकारियों के आदेशों पर उक्त कार्रवाई की गई है। आज विशेष नाकाबंदी करके 33-35 के करीब वाहनों के चालान काटे गए, कुछ गाड़ियां बॉन्ड की गई और कईयों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस कहना है कि अब रोजोना नाकाबंदी करके नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जाएंगे।
इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि ऑटो चालकों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता-पिता पर कार्रवाई की जाएगी, चालान काटने के साथ-साथ माता-पिता को 3 साल की जेल व 25 हजार रुपए जुर्माना होगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here