Edited By Vatika,Updated: 21 Dec, 2024 02:55 PM
कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
बरनाला: डिप्टी कमिश्नर बरनाला पूनमदीप कौर ने बताया कि पंजाब राज्य ई-गवर्नेस सोसाइटी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, असला लाइसैंस धारकों के लिए जरूरी सूचनाएं जारी की गई हैं।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब राज्य ई-गवर्नेस सोसाइटी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की हिदायतों के तहत, असला लाइसेंस और उससे संबंधित सेवाएं सितंबर 2019 से ई-सेवा पोर्टल पर शुरू की गई थीं। इस पोर्टल को लागू करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट सिस्टम से डेटा को ई-सेवा पोर्टल में माइग्रेट किया गया था, लेकिन कई लाइसेंस धारकों द्वारा सितंबर 2019 के बाद से अब तक कोई सेवा नहीं ली गई है।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस संदर्भ में असला धारक तुरंत अपना असला लाइसेंस नवीकरण, निरस्तीकरण या मृतक असला लाइसेंस धारक के असले से संबंधित निपटारे के लिए 31 दिसंबर 2024 से पहले आवश्यक दस्तावेज असला शाखा में जमा करवा लें। 31 दिसंबर से पहले असला लाइसेंस ऑनलाइन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर 2024 के बाद, सितंबर 2019 से पहले के पंडिंग असला लाइसेंस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।