‘राम सीया के 'लव कुश’ पर रोक हटाने से हाईकोर्ट का इंकार

Edited By swetha,Updated: 10 Sep, 2019 08:13 AM

high court refuses to lift ban on  ram siya  love kush

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के आदेश पर शनिवार को टी.वी. धारावाहिक ‘राम सीया के  लव कुश’ के केबल प्रसारण पर लगाई गई रोक को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हटाने से इंकार कर दिया।

चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के आदेश पर शनिवार को टी.वी. धारावाहिक ‘राम सीया के  लव कुश’ के केबल प्रसारण पर लगाई गई रोक को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हटाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 12 सितम्बर तक मुल्तवी कर दी है। 

कलर्स टी.वी. चैनल द्वारा दायर की गई पटीशन पर विशेष सुनवाई के दौरान जस्टिस टी.एस. ढींडसा ने डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। पंजाब सरकार की ओर से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल रमीजा हकीम ने कहा कि इस धारावाहिक के प्रसारण पर पाबंदी लगाने का फैसला वाल्मीकि जी संबंधी विवादित दृश्य पेश करने के आधार पर किया गया है क्योंकि इससे राज्य में वाल्मीकि भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

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