Edited By Kalash,Updated: 18 Jul, 2026 11:33 AM

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 परसेंट बकाया महंगाई भत्ते के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
चंडीगढ़ (अंकुर): पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 परसेंट बकाया महंगाई भत्ते के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। पंजाब सरकार द्वारा सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई एल.पी.ए. पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी, जिस पर राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें टिकी हुई हैं।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की तरफ से दायर याचिकाओं में मांग की गई है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर उन्हें भी DA का एरियर समय पर दिया जाए। उनका कहना है कि लंबे समय से एरियर न मिलने से कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
इससे पहले भी हाईकोर्ट कई बार राज्य सरकार से जवाब मांग चुका है। सिंगल बेंच पहले ही बकाया पेमेंट के पक्ष में ऑर्डर पास कर चुकी है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की हुई है। सरकार का कहना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति और लागू नियमों को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जा सकता है।
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