Edited By Tania pathak,Updated: 17 Apr, 2021 12:02 PM
सैनी के वकील ने अदालत में पेश होकर निजी पेशी से छूट से मांग की थी जिस पर ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अजय पाल सिंह की अदालत ने निजी पेशी से छूट दे दी है।
फरीदकोट (जगदीश): बरगाड़ी में घटे बेअदबी कांड से 2 दिन बाद 14 अक्तूबर 2015 को बत्तियां वाला चौक कोटकपूरा में शांतिमय धरने पर बैठी संगत पर किए गए पुलिसिया अत्याचार के मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख सुमेध सैनी के अदालत में पेश न होने पर ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अजय पाल सिंह की अदालत ने सुनवाई 10 मई के लिए मुलतवी कर दी है। सैनी के वकील ने अदालत में पेश होकर निजी पेशी से छूट से मांग की थी जिस पर ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अजय पाल सिंह की अदालत ने निजी पेशी से छूट दे दी है।