हरप्रीत हत्याकांड: परिवार की जान को खतरा बता हाईकोर्ट पहुंची मां, अदालत ने सुनाए आदेश

Edited By Kalash,Updated: 07 Aug, 2024 11:15 AM

harpreet murder case

हाईकोर्ट ने आई.सी.ए.एस. अधिकारी की हत्या के मामले में आरोपी से मिलीभगत करने वाले मृतक के चाचा कुलदीप सिंह को  सेक्टर-36 थाने में बुधवार सुबह पेश होने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने आई.सी.ए.एस. अधिकारी की हत्या के मामले में आरोपी से मिलीभगत करने वाले मृतक के चाचा कुलदीप सिंह को  सेक्टर-36 थाने में बुधवार सुबह पेश होने के आदेश दिए हैं। यह सुरक्षा याचिका हरप्रीत सिंह की मां द्वारा दायर की गई है। आरोप है कि कथित तौर पर पंजाब पुलिस के निलंबित ए.आई.जी. मलविंदर सिंह सिद्धू ने हरप्रीत के चाचा कुलदीप सिंह से मिलीभगत कर कार्रवाई के दौरान गोली चला दी थी।    

जस्टिस अनुप चितकारा ने कुलदीप के वकील को हिदायतें देते हुए उसे बुधवार सुबह 8 बजे थाने में पेश होने के लिए कहा है। कुलदीप पर पहले भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज था और हाईकोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत देते हुए हलफनामा दायर कर ईमानदारी साबित करने के लिए कहा था। हरप्रीत की मां ने दलील दी कि कुलदीप सिंह आरोपियों से मिला था और 3 अगस्त को भी जिला अदालत में मौजूद था। याचिका में कहा कि कुलदीप सिंह से परिवार को जान का खतरा है। कुलदीप सिंह द्वारा पेश वकील ने दलील दी कि आरोप झूठे हैं और वह घटना के दिन संबंधित अदालत में मौजूद नहीं था।             

पुलिस चाहे तो कर सकती है गिरफ्तार 

दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि खतरे की आशंका की जांच किए बिना मृतक की मां और उसके परिवार की सुरक्षा के व्यापक हित में आदेश पास किए जा रहे हैं। अगर कुलदीप सिंह थाने में हाजिर नहीं होता तो भ्रष्टाचार के मामले में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। अदालत ने कहा कि मामले को 7 अगस्त को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 

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