निरंकारी भवन में ग्रेनेड फैंकने के आरोपी को हाईकोर्ट का जमानत देने से इंकार

Edited By swetha,Updated: 27 Nov, 2019 11:57 AM

gernade blast in nirankari bhawan

अमृतसर के निरंकारी सत्संग भवन में ग्रेनेड से हमला करने वाले आरोपी विक्रमजीत सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है।

चंडीगढ़(हांडा): अमृतसर के निरंकारी सत्संग भवन में ग्रेनेड से हमला करने वाले आरोपी विक्रमजीत सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। विक्रमजीत सिंह ने पुलिस द्वारा समय रहते चालान पेश नहीं कर पाने को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चालान में देरी होने को जमानत का आधार नहीं माना जा सकता। 18 नवम्बर, 2018 को राजासांसी पुलिस थाना इलाके में हुए इस ग्रेनेड हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और विक्रमजीत को गिरफ्तार किया था। 


याचिकाकत्र्ता ने कहा कि आपराधिक मामले में जांच एजैंसी को 90 दिन में आरोपी के खिलाफ चालान पेश करना होता है और अदालत की मंजूरी से इस अवधि को 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है परंतु उसके खिलाफ अदालत ने जांच एजैंसी को चालान पेश करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसे व एक अन्य आरोपी को पिछले वर्ष गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ चालान पेश करने के लिए 90 दिन की अवधि 19 फरवरी को समाप्त होनी थी। 

इस दौरान जांच एजैंसी ने इलाका मैजिस्ट्रेट से चालान पेश करने के लिए 180 दिन का समय ले लिया था परंतु रिवीजनल अदालत ने इलाका मैजिस्टे्रट के आदेश को तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया था। इसके बाद इलाका मैजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त सैशन जज की एक्सक्लूसिव कोर्ट द्वारा याचिकाकत्र्ता की जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद अब बिक्रमजीत सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस अरविंद सांगवान ने कहा कि एक्सक्लूसिव कोर्ट ने याचिकाकत्र्ता की जमानत याचिका खारिज करते हुए सही कारण दिया है कि चालान पेश करने के लिए अतिरिक्त समय हासिल न करने को जमानत देने का आधार नहीं माना जा सकता। 

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